कर्मचारी कॉर्नर

कर्मचारी कॉर्नर

(कर्मचारी कॉर्नर, केवल मॉयल कर्मचारियों के लिए)

आचरण अनुशासन और अपील नियमों के नियम-16 के अनुसार कंपनी के सभी अधिकारी सालाना अपनी वार्षिक संपत्ति रिटर्न को वार्षिक रूप से जमा करने और अचल/चल संपत्ति के किसी भी लेनदेन की पूर्व सूचना देने/पूर्व अनुमति लेने के लिए उत्तरदायी हैं।

1. वार्षिक संपत्ति रिटर्न

 वार्षिक संपत्ति रिटर्न जमा करना

मॉयल आचरण अनुशासन और अपील नियम 1978 के नियम 16(2) के अनुसार, कंपनी के सभी अधिकारी प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को या उससे पहले अपनी वार्षिक संपत्ति रिटर्न कर्मचारी स्व-सेवा (ईएसएस) पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

उपरोक्त उद्देश्यों के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित प्रपत्र हैं

1) फॉर्म नंबर 1 - अचल संपत्ति का विवरण दर्शाने वाला विवरण।

2) फॉर्म नंबर 3 - अधिकारी के स्वयं के नाम पर प्रमोटर/कर्मचारी कोटा के तहत शेयर, प्रतिभूति डिबेंचर, म्यूचुअल फंड योजना में निवेश, खरीद आदि के संबंध में विस्तृत विवरण और पति/पत्नी और आश्रित/बच्चों के नाम पर धारित।

वार्षिक संपत्ति विवरणी फॉर्म कैसे भरें?

1. कर्मचारी स्व-सेवा (ईएसएस) के तहत वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) पर क्लिक करें और उपरोक्त प्रारूप भरें।

2. सभी फ़ील्ड भरें [भरे हुए फॉर्म का नमूना देखें]

3. भरे हुए फॉर्म को प्रिंट करें और प्रिंटआउट के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना हस्ताक्षर (स्थान और तारीख के साथ) करें।

4. सभी अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ईएसएस पोर्टल पर फॉर्म भरें और प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को या उससे पहले इसे ऑनलाइन जमा करें।

) वार्षिक संपत्ति रिटर्न फॉर्म (एपीआर) (ईएसएस) http://sapepapp.moil.co.in:50100/irj/portal

बी) एपीआर का नमूना भरा हुआ फॉर्म (अर्थात केवल संदर्भ के लिए उपयोग करें)

2. चल/अचल संपत्ति का लेन-देन

1.    1. अचल संपत्ति के लिए नियम

एमओआईएल आचरण अनुशासन और अपील नियम 1978 के नियम 16(3) और 16(4) के अनुसार कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के पूर्व ज्ञान के अलावा पट्टे, बंधक, खरीद, बिक्री, उपहार या अन्यथा किसी भी अचल संपत्ति का अधिग्रहण या निपटान नहीं करेगा। या तो उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर। अधिकारियों को लेन-देन की सूचना के तहत https://moillimited.co.in/moilnet पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म में विधिवत भरी हुई जानकारी जमा करके ऐसे लेन-देन के लिए सूचना प्रस्तुत करनी होगी/पिछली मंजूरी लेनी होगी।

2.    2. चल संपत्ति के लिए नियम

 एमओआईएल आचरण अनुशासन और अपील नियम 1978 के नियम 16(5) के अनुसार प्रत्येक कार्यकारी को अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर स्वामित्व वाली या उसके द्वारा रखी गई चल संपत्ति से संबंधित प्रत्येक लेनदेन की रिपोर्ट एक महीने के भीतर सक्षम प्राधिकारी को देनी होगी। यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य मूल वेतन के 2 महीने से अधिक है। अधिकारियों को लेन-देन की सूचना के तहत https://moillimited.co.in/moilnet पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म में विधिवत भरी हुई जानकारी जमा करके ऐसे लेन-देन के लिए सूचना प्रस्तुत करनी होगी/ पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

 


अंतिम संशोधित : 22-08-2024